अब भारत में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। लोगों के पास अब इस साल 31 मार्च तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का आखिरी मौका है। अगर आप इस तारीख तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
आज हम आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है:-
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार कार्ड पर दिया गया नाम भरें।
अगर आधार कार्ड पर केवल जन्म तिथि का उल्लेख है तो बॉक्स को टिक करें।
अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को भरें।
अब आपको लिंक आधार बटन पर क्लिक करना होगा।
अब एक पॉप-अप मैसेज दिखेगा कि आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा।