High Security Number Plate Online Apply: अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो तुरंत लगवा लें. ऐसा ना करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, कार-बाइक आदि गाड़ियों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) कई हजार रुपए जुर्माना ठोकेगी. उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, और अब पुलिस सीधे चालान करेगी.
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य किया है. अगर आपके पास इतनी पुरानी कार-बाइक या दूसरी गाड़ी है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा.
कैसे खरीदें HSRP?
गाड़ी के मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खरीदने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट (www.bookmyhsrp.com) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यहां गाड़ी के मालिक को फोर व्हीलर के लिए 500-1000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि टू-व्हीलर के लिए 300-400 रुपए की फीस चार्ज की जाती है. इसके अलावा अगर आप हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी कराते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है?
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी की सेफ्टी और सुविधा के लिए डिजाइन की गई है. यह प्लेट HSRP होलोग्राम स्टिकर के साथ आती है. इस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर लिखे होते हैं और ये नंबर प्रेशर मशीन के जरिए लिखे जाते हैं. गाड़ी पर फिट करने के लिए नंबर प्लेट में पिन होता है. ये पिन जब गाड़ी से लग जाते हैं तो दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं और किसी भी साइड से नहीं खुलते हैं.
यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ी स्पीड लिमिट
एक दूसरी खबर की तरफ चलें तो यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट एक बार फिर बढ़ गई है. इसका मतलब है कि आप इस एक्सप्रेसवे पर तेज स्पीड के साथ फर्राटा भर सकते हैं. अब आप पहले की तरह 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ गाड़ी दौड़ा सकते हैं. सर्दियों में कोहरे के चलते यमुना विकास प्राधिकरण ने एक्सीडेंट से बचने के लिए स्पीड लिमिट को कम कर दिया था.