महिला मित्र को कॉकपिट मे बुलाने की चूक, डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना

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विमानन नियामक डीजीसीए ने दुबई-दिल्ली उड़ान दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा मामले में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीजीसीए ने इस मामले में दुबई-दिल्ली फ्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया है।

महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की दी अनुमति

बता दें कि इसी वर्ष 27 फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट, जो दिल्ली से दुबई जा रही थी। उस फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने यात्री के रूप में यात्रा कर रहे एयर इंडिया के कर्मचारी को क्रूज के दौरान कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी, जो डीजीसीए के नियम का उल्लंघन था। इस मामले में डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को हटाने का निर्देश दिया था। डीजीसीए ने कहा कि सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए के मुताबिक, एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी ने इस मामले में तुरंत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने डीजीसीए से संपर्क किया।

क्या होता है कॉकपिट

बता दें कि कॉकपिट विमान का वो हिस्सा है जो पायलट और सह पायलट द्वारा संचालित किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो पायलट की कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। यहां पायलट और कॉ पायलट के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है।