शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। अब शिक्षा विभाग में सत्र के बीच में भी तबादले किए जा सकते हैं।
अब बीच सत्र में हो सकते हैं तबादले
शिक्षा विभाग में अब कभी भी तबादले किए जा सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में ढील के बाद अब उच्च शिक्षा और विद्यालयी विभाग में शैक्षणिक सत्र के दौरान भी तबादले किए जा सकेंगे।
निदेशक उच्च शिक्षा व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के अनुमोदन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक विभागीय कार्यों के लिए आवश्यकता के मुताबिक आसपास के महाविद्यालयों, विद्यालयों में से शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
इन प्रमुख कारणों पर होंगे तबादले
शिक्षा विभाग में बीच सत्र में जरूरत पड़ने पर इन प्रमुख कारणों पर तबादले किए जाएगें। संबंधित विषय में पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद अगर विषय शिक्षक न हों। संस्था में छात्र संख्या शून्य हो, लेकिन शिक्षक कार्यरत हों।
इसके साथ ही अगर संस्था में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष छात्र संख्या बेहद ही कम हो, ज्यादा हो या शिक्षकों की संख्या कम या ज्यादा हो। तो
ऐसे मामलों के परीक्षण के लिए अपर सचिव उच्च शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, दीर्घ अवकाश व अन्य कारणों से शिक्षकों की कमी होने की दशा में भी तबादले कि जा सकते हैं।