नई दिल्ली: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (PAN AADHAAR Card Link) करने की प्रक्रिया जारी है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पैन आधार लिंक निर्धारित समय के भीतर लिंक नहीं किया जाता है, तो जुर्माना देय हो सकता है। इसी बीच खबर है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब सरकार ने इसे लेकर जवाब दिया है। सरकार ने कहा कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं.
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है. कानून मंत्री ने कहा कि वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है. हां, यह आवश्यक है कि आधार को स्वेच्छा से वोटर आईडी से जोड़ा जा सकता है। किरण रिरिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार जमा करना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा और भावी मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया है।
रिजिजू ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या जमा करना स्वैच्छिक है और आधार कार्ड के लिए मतदाताओं से सहमति ली जाती है। उन्होंने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य या समय सीमा नहीं दी गई है और आधार संख्या जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है।