सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर यह कहते हुए मुहर लगा दी कि योजना को मनमाना नहीं कहा जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ऑन अग्निपथ योजना: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दो अपीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह योजना मनमानी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य चीजों से ज्यादा जरूरी है जनहित। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में अपना फैसला सुनाया था

फरवरी में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार हों। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं.

 

गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे.’ हाईकोर्ट ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

एक और आवेदन सूचीबद्ध है

हालांकि, अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले, पीठ ने 17 अप्रैल के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) भर्ती से संबंधित तीसरे नए आवेदन को सूचीबद्ध किया। पीठ ने केंद्र से भारतीय वायुसेना भर्ती से जुड़ी तीसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।

एचसी ने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित में घोषित किया

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर ढंग से सुसज्जित हों।

अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी

अग्निपथ योजना 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नए नियम दिए गए। इन नियमों के अनुसार, केवल 17½ वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवा ही उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्हें चार साल की अवधि के लिए शामिल किया जाएगा।

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