पैन कार्ड: स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। पैन कार्ड आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेनदेन को लिंक करने में सक्षम बनाता है। पैन कार्ड की मदद से टैक्स भुगतान, टीडीएस और टीडीएस क्रेडिट, रिटर्न ऑफ इनकम और अन्य ट्रांजेक्शन की जानकारी हासिल की जा सकती है।
टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। हालांकि, अब पैन कार्ड बड़े लेनदेन, किसी योजना के लाभ, पेंशन और बैंक खाता खोलने आदि के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वहीं आधार कार्ड की बात करें तो यह 12 अंकों की एक पहचान संख्या है, जिसका इस्तेमाल भारत में कहीं भी पहचान के लिए किया जा सकता है।
अगर आपको पैन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो आप एनएसडीएल से संपर्क कर इसे ठीक करवा सकते हैं। पैन कार्ड आज भारत में किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है। बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने तक, हर चीज के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है।
ऐसे में अगर पैन कार्ड कहीं गुम हो जाता है या इसके लिए आवेदन करने के बाद भी लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होता है तो इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको भी पैन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो आप एनएसडीएल से संपर्क कर इसे ठीक करवा सकते हैं।
पैन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं
- इसके लिए आप आयकर विभाग या एनएसडीएल की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in और www.tin-nsdl.com पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप चाहें तो इनकम टैक्स के टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 या एसएसडीएल- 020-27218080 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- यदि आप एसएमएस के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, तो अपने संदेश बॉक्स में जाएं और एनएसडीएलपीएएन पावती संख्या दर्ज करें और इसे 57575 पर भेज दें।
- यदि आप ईमेल द्वारा आयकर विभाग या एनएसडीएल से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप अपनी समस्या के बारे में हमें [email protected] या [email protected] पर मेल द्वारा सूचित कर सकते हैं।