अब नहीं काटने होंगे RTO के बार बार चक्कर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं, RTO का नया नियम लागू RTO के तरफ से ग्राहकों के लिए नए नियम लागू हो रहे है. टू-व्हीलर या फोर व्हील चलाने वाले ड्राइवरों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जहां अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है.
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RTO जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं
ये नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए थे जो अभी तक लागू है. RTO जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा. सरकार ने अब मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने का अधिकार दे दिया है.
कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
अपने DL के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इनमें से किसी भी ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में अपना नामांकन कराना होगा और उनके द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना होगा. एक बार टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद, केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आरटीओ में बिना किसी टेस्ट के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा.
अब नहीं काटने होंगे RTO के बार बार चक्कर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं, RTO का नया नियम लागू
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अब नहीं काटने होंगे RTO के बार बार चक्कर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं, RTO का नया नियम लागू ध्यान देने वाली बात यह है कि समर्पित प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर से लैस होंगे और इसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे. ये केंद्र हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और मध्यम और भारी वाहनों (एचएमवी) के लिए ट्रैनिंग दे सकते हैं. एलएमवी के लिए ट्रेनिंग की कुल अवधि 29 घंटे होगी, जिसे चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है.