अगर आपका पैन कार्ड खो गया है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इसे फिर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत के आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) के रूप में ज्ञात 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक के साथ लैमिनेटेड “पैन कार्ड” । यह प्रत्येक वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कार्डधारक का नाम, लिंग, पैन में जन्म तिथि शामिल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से नया पैन कार्ड बनवा सकता है अगर उसे यह नहीं मिल रहा है।
अगर आपका मूल पैन कार्ड खो गया है या नहीं मिला है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आईटी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको इस साइट का इस्तेमाल करके पैन कार्ड डाउनलोड करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं।
- आयकर सूचना नेटवर्क- टिन-एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब आवेदन के प्रकार को “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार / पैन कार्ड की वसूली (मौजूदा पैन डेटा में कोई परिवर्तन नहीं)” के रूप में चुनें।
- आवश्यक बुनियादी विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।
- आवेदक के पंजीकृत ईमेल पते पर एक टोकन नंबर प्राप्त होगा जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब आवेदन जमा करने के लिए आगे बढ़ें।
- “व्यक्तिगत विवरण” पृष्ठ पर, सभी विकल्पों को पूरी तरह से भरें।
- फिजिकल पैन कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड चुनें। आपको ई-पैन कार्ड के लिए अपना वर्तमान ईमेल पता देना होगा।
- अपनी संपर्क जानकारी और दस्तावेज़ जानकारी दर्ज करके आवेदन को पूरा करें।
- आपको भुगतान पृष्ठ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। भुगतान हो जाने के बाद, स्वीकृति की रसीद प्रस्तुत की जाएगी। 15 से 20 दिन में आपको पैन कार्ड घर पर मिल जाएगा। राशिद के आने से पहले आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
- पैन आवेदन जमा करने के तीन तरीके उपलब्ध हैं: ई-केवाईसी के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से भौतिक रूप से आवेदन दस्तावेज प्रदान करना।
दस्तावेज़ भौतिक रूप से भी जमा किए जा सकते हैं
आवेदन के भुगतान के बाद एक पावती फॉर्म जारी किया जाएगा। इस फॉर्म में स्व-सत्यापित विवरण के लिए कुछ दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आदि को प्रिंट करके जमा करना होगा।