दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सोमवार दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई को पांच दिन की रिमांड पर भेजा। इससे पहले सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया गया. पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है।
मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा मांगी गई रिमांड का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि रिमांड मांगने का कोई कारण नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप बेबुनियाद हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया। सब कुछ एलजी की जानकारी में हुआ। शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई।
सिसोदिया की ओर से तीन वकील कोर्ट में मौजूद थे
मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने कहा कि सिसोदिया हर नोटिस पर सीबीआई के सामने पेश हुए। सिसोदिया की ओर से कोर्ट में तीन वकील मौजूद थे. सुनवाई पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड मांग पर अपना फैसला अस्थायी रूप से सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया था. सोमवार दोपहर उसका मेडिकल कराया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।