दिल्ली में लाखों एक्सपायर्ड वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 27 मार्च तक, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 54 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें ऑटो रिक्शा, कैब और दोपहिया वाहन शामिल हैं, जिनमें से कुछ का पंजीकरण दशकों पहले किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजधानी में 10 और 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने पर रोक है.
दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा, ‘समय सीमा पार कर चुके वाहनों के मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने और अपने वाहनों को उन राज्यों में बेचने का अनुरोध किया जाता है जहां उन्हें चलाया जा सकता है। अगर ऐसे वाहन शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सड़क के किनारे कहीं भी खड़े पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर कबाड़ में भेज दिया जाएगा।’
पंजीकरण क्यों रद्द किया जा रहा है?
2014 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहनों को राजधानी दिल्ली में नहीं चलने दिया जाएगा.
डीरजिस्ट्रेशन क्या है, इसे कैसे करें?
पंजीकरण रद्द करने के लिए वाहन मालिकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाना होगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें पहला कदम आरटीओ को एक आवेदन लिखना और वाहन पंजीकरण रद्द करने की अपील करना है। एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, वाहन यात्रा के लिए वैध नहीं रह जाता है और इसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। ऐसे वाहनों को फिर कबाड़ में डाल दिया जाता है।
स्क्रैपिंग कैसे होगी?
आप सरकारी अधिकृत स्क्रैप डीलर से वाहन को कबाड़ करवा सकते हैं। स्क्रैपिंग का मतलब रीसाइक्लिंग के उद्देश्य से वाहन को नष्ट करना है। स्क्रैपिंग से पहले, डीलर कार की चेसिस नंबर प्लेट को हटा देगा और इसे मालिक को सौंप देगा। फिर दोनों पक्ष वाहन की स्थिति और उसके पुर्जों की गुणवत्ता के आधार पर कीमत तय करते हैं। स्क्रैपिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। स्क्रैपिंग रसीद डीलर के आधिकारिक लेटरहेड पर प्राप्त करना न भूलें। इसके बाद उन्हें वापस आरटीओ जाना पड़ता है।
रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या होगा?
एक बार मूल कार के अपंजीकृत हो जाने के बाद, आप दूसरे वाहन के लिए पंजीकरण संख्या का उपयोग कर सकते हैं। यह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
स्क्रैपिंग का विकल्प क्या है?
यदि आप अपने वाहन को स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप दिल्ली सरकार से एनओसी लेकर अपने वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक (ईवी) में बदल सकते हैं या किसी अन्य राज्य में बेच सकते हैं।