गेहूं कटाई की मशीन बैन, इस्तेमाल करने पर होगी कार्यवाही, जाने आखिर क्या है वजह गेहू की फसल की कटाई के लिए किसान तैयार है। और मौसम की वजह से किसान जल्द से जल्द गेहू की कटाई पूर्ण करना चाहते है ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो लेकिन किसानो के लिए मुसीबत बढ़ गई है। गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जिले में गेहू कटाई में उपयोग होने वाली स्ट्रा रीपर युक्त मशीन पर पाबन्दी लगा दी है इसके पीछे कारण भी है। अगर कोई किसान स्ट्रा रीपर युक्त मशीन के उपयोग से गेहू की कटाई करते मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किये जाने के निर्देश जारी किये गए है। जिले में 15 अप्रैल तक स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से गेहू की कटाई पर रोक लगा दी गई है
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जानिये क्यों लगाई गयी है रोक
स्ट्रा रीपर युक्त मशीन गेहू की कटाई के साथ भूसा बनाने का कार्य भी करती है और गोरखपुर जिले में गेहू की कटाई का कार्य शुरू हो चूका है और स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से गेहू की कटाई करते समय चिंगारी निकलती है जिससे फसल में आग लगने का डर बना रहता है और स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से कटाई के दौरान आगजनी की कई घटना सामने आ चुकी है। इसके चलते DM कृष्णा करुणेश ने जिले में स्ट्रा रीपर युक्त मशीन के उपयोग पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी है। ताकि किसानो को फसलों में नुकसान नहीं उठाना पड़े इसके साथ ही जो किसान स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का प्रयोग करते है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किये गए है
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किसानो को मिलेगा मुवावजा
जिला प्रशासन की तरफ से जिन किसानो को फसलों में आग लगने से नुकसान हुआ है उनको सरकार की तरफ से मुवावजा राशि दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जिन किसानो को आग से नुकसान हुआ है उनको 24 घंटे के अंदर प्रति हेक्टेयर 25 हजार रूपये का मुवावजा राशि दी जाएगी और इसके साथ ही जिन किसानो ने फसलों का बीमा कराया है उनको फसल बीमा योजना के तहत राशि जारी की जाएगी
बड़े पैमाने पर होता है नुकसान
स्ट्रा रीपर युक्त मशीन की वजह से जिले में कई मामले सामने आ चुके है। गेहू की फसल में आग लगने के बाद बहुत ही तेजी से पूरी फसल नष्ट हो जाती है और आस पास की फसलों को नुकसान होता है और स्ट्रा रीपर युक्त मशीन में भूसा बनाने वाली मशीन से चिंगारी के कारण गेहू की फसल में आग लगने के कारण सामने आ रहे है
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