समाज में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें शिक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ संचालित की जाती है। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। यह मदद अलग-अलग चरणों में दी जाती है. अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो यहां जानें कैसे उठाया जा सकता है योजना का लाभ.
6 किस्तों में पैसा प्राप्त करें
- बालिका के जन्म के समय 2500 रु
- एक साल के टीकाकरण के लिए 2500 रुपये
- सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए 4000 रुपये
- सरकारी स्कूल की कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए 5000 रुपये
- सरकारी स्कूल की कक्षा 10 में प्रवेश लेने के लिए 11000 रुपये
- सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने पर 25000 रुपये
योजना का लाभ किसे मिलता है
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य सरकार की योजना है इसलिए इसका लाभ केवल राजस्थान की बेटियों को ही मिलेगा।
- वे सभी बेटियां जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- यदि एक या दो किश्तों का लाभ प्राप्त करने के बाद किसी कारण से किसी बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बेटी अपने माता-पिता की संतान के रूप में दोबारा जन्म लेती है, तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राजश्री योजना की पहली दो किस्तें उन सभी लड़कियों को दी जाएंगी जिनका जन्म सरकारी अस्पताल और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) से पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ है।
- शिक्षा के लिए अगली किस्तों का लाभ तभी मिल सकता है, जब बालिका राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में पढ़ रही हो।
- अगर तीसरी संतान भी बेटी है तो पहली दो किस्तों का लाभ माता-पिता को दिया जाता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत है
राजस्थान की राजश्री योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड और आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भी भामाशाह कार्ड बनवा सकती हैं। इसके अलावा पते का प्रमाण, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के बैंक खातों का विवरण देना होगा।
आवेदन कैसे करें
इस योजना के तहत फिलहाल कोई ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। आवेदन ऑफलाइन ही करना होगा। इसके लिए आपको सरकारी अस्पताल या जेएसवाई पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, ग्राम पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।