राहुल गांधी: गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सजा सुनाई थी. आपको बता दें कि दोस्त सिद्धि के खिलाफ याचिका दायर करने पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्ते भी रखी है . कोर्ट ने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद होंगे.
इसके साथ ही साथ राहुल गांधी जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे और इस तरह का कोई दूसरा अपराध कभी भी नहीं करेंगे. मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी 2019 की थी जिसके बाद कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी.
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सजा सुनाई के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी. इसके बाद राहुल गांधी एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा की कोर्ट में पेश हुए वहां से राहुल गांधी ने ₹15000 की मुचलके पर जमानत प्राप्त की.
अब तो बता दे कि सूरत सेशन कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को दोष सिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है. कोट राहुल गांधी की दोस्त सिद्धि और सजा के निलंबन के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
अगर बता दे कि राहुल गांधी को जब सजा सुनाई गई उसके बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिला इसके साथ ही साथ कई ऐसे और भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा.