31 मार्च 2023 की तारीख नजदीक आ रही है। यह तिथि कई महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि है। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो पैन और आधार को लिंक करना (Aadhaar Pan Card Linking) अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई पैन कार्ड धारक 31 मार्च, 2023 तक इसे आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। वहीं, इस काम को करने पर सिर्फ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो भारी नुकसान होगा
पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाता है तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इससे आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बचने के लिए तुरंत अपना कार्ड लिंक करें। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट लिंक्ड हैं या नहीं तो आप इसे ऑनलाइन स्टेप्स से भी चेक कर सकते हैं।
पैन आधार स्थिति की जांच कैसे करें
- सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।
- यहां आपको आधार सर्विसेज मेन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक करें और स्टेटस पर क्लिक करें।
- इसके बाद पैन नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा।
- इसके बाद पैन और आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं।
जानिए क्या है पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अब आप लॉगिन विवरण भरें।
- इसके बाद क्विक सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- इसके बाद ‘आई वैलिडेट माय आधार डिटेल्स’ के विकल्प को चुनना होगा।
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, इसे यहां दर्ज करें।
- आखिर में 1,000 रुपये का जुर्माना देकर आप दोनों को आसानी से लिंक कर सकते हैं।