फिरोजाबाद, 10 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को किशोरी पर लैंगिक हमले के दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना फरिहा क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी कपड़े सिलने का काम करती है। उसके एक महिला पर सिलाई के पैसे बाकी थे। वह 18 सितंबर 2021 को पैसे लेने गई। लौटते समय महिला का देवर बबलू पुत्र रामसेवक निवास गड़ा थाना फरिहा रास्ते में मिल गया। उसने बदनियति से किशोरी का हाथ पकड़ लिया। उसको खींचने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर आप काफी लोग एकत्रित हो गए। युवक धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। लड़की ने घर पहुंच कर अपने भाई को घटना के बारे में बताया। भाई ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-03 संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बबलू को पॉक्सो अधिनियम की धारा-8 के तहत दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।