2002 के साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन आग मामले में दोषी पाए गए और वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। जिस पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है और अन्य 4 दोषियों की जमानत खारिज कर दी है. गौरतलब है कि गोधरा कांड के 31 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी.
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