Govt Scheme: किसानों को मिलेंगा आधी कीमत में ट्रेक्टर और अन्य कृषि यंत्र, जानिए योजना का लाभ उठाने के तरीके। सरकार द्वारा किसानों (Farmars) को कृषि यंत्रों की ख़रीद पर बंपर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार आपको सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ पर सब्सिडी मिल रही हैं।
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किसानों को कृषि यंत्र पर सरकार की और से 50% तक की सब्सिडी
राजस्थान सरकार द्वारा खेती की मशीनों पर दी जा रही 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास खुद के नाम खेती की जमीन होना आवश्यक है। साथ ही किसान के पास ट्रेक्टर का होना आवश्यक है। किसान को 1 साल में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकेगा। इसके अलावा किसान को राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, उससे ही कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
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इस तरह होंगा आवेदन
किसान राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सब्सिडी हेतु आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के समय किसानों को जिन कागजात की जरुरत पड़ेगी उसकी लिस्ट आप यहाँ नीचे देख सकते है।
आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)
सत्यापन के बाद प्राप्त होंगी सब्सिडी की राशि
कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी के लिए आवेदन के बाद कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के समय अधिकारी को खरीदे गए यंत्र का बिल देना अनिवार्य है । जाँच के बाद सब कुछ सही पाये जाने के बाद अनुदान का भुगतान सीधा किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
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