MP News:शालिग्राम को राहत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई को 25 हजार की जमानत पर मिली जमानत. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भाई को मिली जमानत बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति उपेंद्र प्रताप सिंह (विशेष न्यायाधीश, एससी, एसटी अधिनियम) ने शालिग्राम को जमानत दे दी। भाई धीरेंद्र शास्त्री और उनके साथी राजाराम तिवारी को 25-25 हजार रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। शालिग्राम पर एक दलित परिवार को धमकाने और मारपीट करने का आरोप है।
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उन्हें 4 घंटे में जमानत मिल गई
इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने शालिग्राम व उनके सहयोगी राजाराम तिवारी को आज कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद भाई धीरेंद्र शास्त्री को 4 घंटे बाद जमानत मिल गई. शालिग्राम के वकील शिव प्रताप सिंह ने कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 294, 323, 506, 427, 336, 25-27 और 3(1)डी,3(1)डी,3(2) की जमानत दी गई है. प्रताप सिंह ने कहा कि शालिग्राम और राजाराम तिवारी अपने-अपने घर जाएंगे।
वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को बमीठा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया. विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत ने आज उन्हें जमानत दे दी. भाई धीरेंद्र कृष्णा पर 11 फरवरी को एक दलित परिवार को धमकाने और जान से मारने का आरोप है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया।
MP News:शालिग्राम को राहत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई को 25 हजार की जमानत पर मिली जमानत.
इन धाराओं में केस दर्ज
वहीं धीरेंद्र कृष्ण के भाई के वायरल वीडियो में शख्स पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम नजर आ रहा है, जो हाथ में पिस्टल या कट्टा लिए हुए है और लोगों को धमकाता नजर आ रहा है. वीडियो फुटेज की सत्यता की जांच की गई जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया। तब महाराज धीरेंद्र शास्त्री शालिग्राम के भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 और एसटी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और आज शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया।