आधार-पैन लिंक नहीं किया तो होगी 1 अप्रैल से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे आप,यहाँ जानिए कैसे लिंक करें?आपके लिए पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक भी नहीं किया है तो आपके पैसों के लेन-देन से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। ऐसे में ऐसे में 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन-आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है
धारा 139AA के तहत, प्रत्येक नागरिक को आयकर रिटर्न और पैन कार्ड बनाने के लिए आवेदन में आधार संख्या प्रदान करनी होगी। जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया था और वे आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है। पैन कार्ड के जरिए वित्तीय लेनदेन आसानी से किया जा सकता है और पैन कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स भी दाखिल किया जाता है।
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अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय सीमा बीत जाने के बाद 10 अंकीय अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या निष्क्रिय हो जाएगी। पैन-आधार लिंक आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आपके आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। भारत सरकार ने व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- पैन-आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यानी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
- साइट पेज के लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इसमें अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करें। यह जानकारी देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी डालने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
- इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
- ध्यान रखें कि आयकर विभाग आपके विवरणों की जांच करता है कि आपकी आधार और पैन जानकारी वैध है या नहीं।