मध्यप्रदेश में शराबियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बुधवार की देर शाम नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया क्या. नई शराब नीति की नोटिफिकेशन के अनुसार और मध्यप्रदेश की दुकानों में सस्ती शराब नहीं बिकेगी. दुकानों में इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट दी गई है।
>>1 अप्रैल से या नियम लागू कर दी जाएगी फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने का आदेश जारी कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश में अब नहीं बिकेगी सस्ते दाम वाली शराब, जाने क्या कहता है नई शराब नीति का नोटिफिकेशन
>>नई शराब नीति के अनुसार किसी भी शराब की दुकान के साथ शराब पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी या नहीं बहाते और सोप बाहर नहीं खोलेंगे।
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>> धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान खोल सकते हैं।
>>स्कूल कॉलेज या छात्रावास जिन की दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
>>कलेक्टर के प्रस्ताव पर शराब की दुकानों को वर्णन किया जा सकता है.