Income Tax New Rule At Home Cash: घरो में कैश रखने की है आदत तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान, Income Tax के नए नियम अनुसार…. आज भी भारत में कई लोग अपना कैश घर में ही रखते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में नकद रखने की लिमिट क्या है. क्या ऐसी कोई सीमा है भी या नहीं?
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घरो में कैश रखने की है आदत तो हो जाए सावधान, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी नुकसान
नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के बाद घर में कैश रखने के लोगों की बुरी आदत छूट गई है लेकिन अब भी ऐसा लगता है की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोग आज भी घरों में कैश रखते हैं। अगर जो भी घरों में केस रखता है उस पर रोक लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नियम लागू किया है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो आइए जानते हैं उस नियम के बारे में।
आपके घर पर मिला कैश का पूरा विवरण
घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही.
अगर आपके पास सीमा से ज्यादा कैश निकला तो क्या होगा जानिए
अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है. इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा.
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पैन और आधार कार्ड बैंक में क्यों है जरुरी जानिए
आपको बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा. खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा. एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे.
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