Pan Card-Aadhar Card को नही किया लिंक, तो देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम

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PAN-Aadhar Link Kaise Kare : Pan Card-Aadhar Card को नही किया लिंक, तो देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लें वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो हो सकता है बड़ा नुकसान।


नहीं किया PAN-Aadhar Link तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

अगर आपने PAN-Aadhar Link नहीं किया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। पैन बेकार होने पर वह वैध नहीं रह जाएगा और उसे कानूनी पहचान हासिल नहीं रहेगी। उसका इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि PAN का इस्तेमाल अगर पहचान के लिए कर रहे हैं, आईडी प्रूफ के लिए कहीं उसका उपयोग किया जाना है, तो उस स्थिति में जुर्माना नहीं लगेगा. जैसे बैंक अकाउंट खोलने में पैन का उपयोग पहचान के लिए कर सकते हैं, उसमें जुर्माना नहीं लगेगा। Pan Card-Aadhar Card को नही किया लिंक, तो देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम।

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PAN-Aadhar Link

Pan Card-Aadhar Card को नही किया लिंक, तो देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम। दिक्कत तब होगी जब आपने पहले PAN से बैंक खाता बाद में खोला है, लेकिन बाद में वह पैन बेकार हो जाए। इससे आप इनकम टैक्स की निगाह में आ सकते हैं। अगर पैन बेकार हो जाए तो आप खाते में अधिक राशि का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 50,000 रुपये से अधिक नकदी जमा करना चाहते हैं या बैंक से निकालना चाहते हैं, तो पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड अगर बेकार हो गया है, तो उसे नहीं दे सकते। लिहाजा जब तक दोबारा पैन नंबर को सक्रिय नहीं किया जाए, तब तक 50,000 रुपये से अधिक कैश आदि का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते।

31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम

इन परेशानियों से बचने का यही उपाय है कि 31 मार्च की डेडलाइन का इंतजार न करें और जितनी जल्द हो सके पैन और आधार कार्ड को लिंक करा लें। दोनों दस्तावेज लिंक होने के बाद पैन सक्रिय हो जाएगा और सभी वित्तीय सेवाओं का लाभ बिना रुकावट लिया जा सकता है। Pan Card-Aadhar Card को नही किया लिंक, तो देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरुरी काम।

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PAN-Aadhar को ऐसे करे Link

अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है. Aadhar और PAN कार्ड को ऐसे करें लिंक जानिए स्टेप बाय स्टेप

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।
  2. उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो) .
  3. आपका PAN (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  4. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  5. एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
  6. अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  7. पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा।
  8. अपने aadhar और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।
  9. अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक नाऊ बटन पर क्लिक करें।
  10. एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।