दिल्ली आबकारी नीति: बीआरएस नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल ईडी के सामने पेश होंगी

15 03 2023 15 03 2023 kavitha 23

नई दिल्ली : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी बेटी के कविता को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। उनकी याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार पर निशाना साधा

इस बीच कविता ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है, उसे बुलाकर पूछताछ की जाती है. यह सही नहीं है। सभी को सवाल करने का अधिकार है। एजेंसियों ने पहले व्यापारिक घरानों पर छापा मारकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जब भी एजेंसी हमें बुलाएगी, हम जाकर जवाब देंगे।

16 मार्च को दोबारा पेश होंगे

ईडी ने शनिवार को कविता से पूछताछ की थी। करीब नौ घंटे तक चली पूछताछ के दौरान कविता ईडी के सवालों का जवाब देने से बचती रहीं। पूछताछ सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई जो रात करीब 8 बजे तक चली। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए 16 मार्च को दोबारा बुलाया गया है।

अरुण पिल्लई से कोई लेना देना नहीं है

ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान, कविता ने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि इंडो स्पिरिट में उनकी 32.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है और अरुण पिल्लई उनके प्रतिनिधि थे। अधिकारियों के मुताबिक कविता ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में उनका कोई हाथ नहीं है. हालाँकि, वह स्वीकार करती है कि वह अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू को जानती है।

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