नैनीताल हाईकोर्ट ने हिंदू युवती भावना (22) को हरिद्वार पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर गुरूवार को दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले में वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि जब भावना नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उससे पहले एक प्राथर्नापत्र सम्बंधित थाने के एस.एच.ओ को दें।
दरगाह से प्रभावित होकर पढ़ना चाहती है नमाज
एस.एच.ओ कि जिम्मेदारी है कि युवती को सुरक्षा मुहैया कराए। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता भावना से पूछा कि क्या आप ने धर्म बदला है, आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं।
भावना ने जवाब में कहा ना ही उसकी शादी हुई है और ना वो धर्म बदलना चाहती है। वह दरगाह से प्रभावित हुई है। इसलिए वह वहीं नमाज अदा करना चाहती है।
कट्टरपंथियों से बताया था जान का खतरा
भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एस.एस.पी.को निर्देशित कर उन्हें व उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाए।
ये है पूरा मामला
बता दें भावना (22) मूल रूप से नीमच, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। युवती यहां अपने दोस्त फरमान निवासी हरिद्वार के साथ रहती है। भावना और फरमान ने हाईकोर्ट में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए सुरक्षा दिलाए जाने की याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है किउसे पिरान कलियर में इबादत करनी है। लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।