राहुल मानहानि मामला: कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इस अपील के खिलाफ शिकायतकर्ता विधायक पूर्णेश मोदी मंगलवार को अपना जवाब सौंपेंगे।
सूरत की एक स्थानीय अदालत ने 29 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि राहुल गांधी मानहानि मामले में सत्र न्यायालय में राहुल गांधी की अपील के बाद 11 अप्रैल को मोदी का जवाब पेश किया जाएगा.
कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, इस बारे में बयान देने के लिए सूरत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
निचली अदालत द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.