कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हों

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने एससी एसटी एक्ट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) तभी लागू होगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हों. बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जातिवादी सूचक शब्द का इस्तेमाल (गालियां) पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए.
अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर होने के बाद ही उसे कानून के अंतर्गत लेते हुए दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी. वहीं, कोर्ट ने इसी आधार पर एक लंबित मामले को रद्द कर दिया. बता दें कि साल 2020 में रितेश पियास नामक एक शख्स मोहन के लिए तहखाने में जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल किया था. हालांकि, उस वक्त मौके पर पीड़ित और उसके सहकर्मी मौजूद थे. इन सब लोगों को भवन मालिक जयकुमार आर नायर ने काम पर लगाया था.
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